उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज, इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए

Imran Masood

सहारनपुर : कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ज़मानत को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार कहा है कि ज़मानत एक मौलिक अधिकार है, और इसलिए, इस पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि ज़मानत एक मौलिक अधिकार है। अगर यह किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।” उन्होंने संकेत दिया कि विचाराधीन कैदी के तौर पर लंबे समय तक हिरासत में रहना भी एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर न्यायिक दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए।

उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जबकि सरकार समर्थक पक्ष इसे कानून के दायरे में लिया गया फैसला बता रहा है।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इमरान मसूद के बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर मौलिक अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर चर्चा में आ गया है।

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