देहरादून अवैध संबंध हत्याकांड मामले में 3 सुपारी किलरों को फांसी, 2 को मिली उम्रकैद की सजा

In the Dehradun illicit relationship murder case

देहरादून : सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने राजधानी के गुच्चूपानी में ई-रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या करने के पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीन दोषियों को पैसों के लिए हत्या करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दो दोषियों को हत्या की साजिश रचने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार मेहूवाला में…

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