बहराइच: बुधवार को एक अदालत ने दो महीने के भीतर चार मासूम बच्चियों का अपहरण कर उनसे बलात्कार करने के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹160,000 का जुर्माना भी लगाया। आरोपी मासूम बच्चियों को सोते समय अगवा कर वारदात को अंजाम देता था। जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 20 के तहत यह फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दीपक कांत माली ने मामले…
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