प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में एक तालाब और सरकारी ज़मीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास आदेश के ख़िलाफ़ अपील करने का विकल्प है, क्योंकि याचिका विचारणीय नहीं है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मस्जिद शरीफ़ गोसुलबारा रवां बुज़ुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर, उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक श्री त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। यह याचिका शुक्रवार को दशहरा…
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