बरेली : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने सरकारी आवास में हवलदार की पत्नी की हत्या के मामले में सेना के जवान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सेना में दोषी जवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी सेना के जवान को शक था कि उसकी पत्नी का हवलदार से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर उसके और हवलदार की पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। इसमें सेना के जवान ने धारदार…
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