नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। संगठन ने मृत्यु राहत कोष (एक्स-ग्रेटिया) की राशि 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी है। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद केंद्रीय बोर्ड के किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी को 15 लाख रुपये मिलेंगे। EPFO के अनुसार यह राशि कर्मचारी कल्याण कोष से दी जाएगी। साथ ही,…
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