नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटल मालिकों को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उपभोक्ता ही राजा है और उपभोक्ता के पास यह जानने का विकल्प होना चाहिए कि कोई होटल पूरी तरह से शाकाहारी व्यंजन बेच रहा है या नहीं। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से…
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