उत्तर प्रदेश में परिवर्तित वाहनों के नए HSRP के लिए FIR दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं, वाहन स्वामियों को बड़ी राहत

No need to register FIR for new HSRP of converted vehicles in Uttar Pradesh

लखनऊ : परिवहन विभाग ने उन वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है जो अपने वाहन को कमर्शियल से प्राइवेट या प्राइवेट से कमर्शियल में परिवर्तित कराते हैं। पहले उन्हें बदली हुई नंबर प्लेट के लिए FIR दर्ज करानी होती थी। उस FIR को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। विभाग ने HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) जारी करने वाली कंपनी को निर्देश दिया है कि जब वाहन परिवर्तित होकर RTO कार्यालय में पंजीकृत हो रहा है और उसकी श्रेणी बदल रही है, तो FIR की क्या ज़रूरत है? रूपांतरण के मामले…

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