NIA अदालत ने 2019 के ISIS मामले में दो लोगों को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

NIA court sentenced two men to eight years rigorous imprisonment in the 2019 ISIS case, Both also accused in the 2022 Coimbatore blast case.

कोच्चि : यहां की एक NIA अदालत ने सोमवार को वैश्विक आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) की विचारधारा की भर्ती और प्रचार करने के दोषी कोयंबटूर के दो निवासियों को आठ साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई। एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने तमिलनाडु के कोयंबटूर के उक्कदम स्थित अंबु नगर निवासी मुहम्मद अजहरुद्दीन (27) और दक्षिण उक्कदम निवासी शेख हिदायतुल्ला उर्फ ​​फिरोज खान (35) को दोषी ठहराया। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (षड्यंत्र), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम…

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