आगरा में अवैध रूप से रहने वाले 18 बांग्लादेशियों को अदालत ने पाया दोषी, आईबी की कार्रवाई से एलआईयू और स्थानीय पुलिस पर उठे सवाल

आगरा : फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिए आगरा में अवैध रूप से रहने वाले 18 बांग्लादेशियों को अदालत ने दोषी पाया है। सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को सभी 18 आरोपी बांग्लादेशियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार ने अदालत में दलील दी कि बांग्लादेशी फर्जी आधार कार्ड बनाकर धोखाधड़ी से रह रहे थे। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 2023 में सब इंस्पेक्टर गौरव कटियार ने सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें लिखा…

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