नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का फैसला किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश सुनाया। मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीठ ने पाया है कि कानून के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय वक्फ कानून पर रोक लगाने को तैयार नहीं…
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