नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कुत्ते के काटने से बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग या कमजोर व्यक्ति की मौत या चोट लगने के मामलों में, वह राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बड़े मुआवज़े को तय कर सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 75 सालों से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस लापरवाही के…
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