चार मासूम बच्चियों का अपहरण कर उनसे बलात्कार करने के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा

बहराइच: बुधवार को एक अदालत ने दो महीने के भीतर चार मासूम बच्चियों का अपहरण कर उनसे बलात्कार करने के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹160,000 का जुर्माना भी लगाया। आरोपी मासूम बच्चियों को सोते समय अगवा कर वारदात को अंजाम देता था।

जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 20 के तहत यह फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दीपक कांत माली ने मामले की सुनवाई की।

क्या था पूरा मामला? उन्होंने बताया कि सुजौली थाना क्षेत्र के एक गाँव में 15, 25, 28 जून और 3 जुलाई को 3, 5 और 7 साल की चार बच्चियाँ सोते समय अचानक अपने घरों से गायब हो गईं। बाद में वे अपने घरों के बरामदे में मिलीं। इस लगातार हो रही घटना ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले की जाँच के लिए पाँच टीमें गठित कीं। पूछताछ के दौरान, लड़कियों ने बताया कि आरोपी अविनाश पांडे उर्फ ​​सिंपल के हाथ पर एक टैटू था और उसके पास दो मोबाइल फोन थे। जब पुलिस ने इलाके में पूछताछ शुरू की, तो आरोपी सिंपल भाग गया। उसे 7 जुलाई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने पूरे मामले की त्वरित सुनवाई की। जाँच अधिकारी ने सभी साक्ष्य एकत्र किए और आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। दोषसिद्ध होने पर, न्यायाधीश ने अविनाश पांडे को आजीवन कारावास (मृत्यु तक) की सजा सुनाई और ₹160,000 का जुर्माना भी लगाया।

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