इसके अलावा, तीन और नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें दूसरों को बताया गया है कि उनके ज़मीन के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। अवैध कब्ज़ा करने वालों को 15 दिनों के अंदर टाउन हॉल परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर तय समय में कब्ज़ा नहीं हटाया गया, तो नगर निगम कानूनी कार्रवाई करेगा। हालांकि, SP ऑफिस के कब्ज़े वाली ज़मीन का अलॉटमेंट 2005 में ही रद्द कर दिया गया था।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि यह नोटिस नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 260 और 211 के तहत जारी किया गया है। यह कार्रवाई टाउन हॉल में समाजवादी पार्टी के ऑफिस और अन्य संबंधित कब्ज़ों से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस ने 50×60 एरिया पर कब्ज़ा किया हुआ था, जिसका अलॉटमेंट 2005 में रद्द कर दिया गया था। अलॉटमेंट रद्द होने के बाद, परिसर खाली कराने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा प्रशासन के सहयोग से 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है। परिसर को 15 दिनों के अंदर खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कब्ज़ा नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

