गोरखपुर : मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस पर जारी डबल बैरल बंदूक से फायरिंग करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने सुल्तानपुर के समाजवादी पार्टी सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अपने आदेश के साथ ही अदालत ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राम भुआल निषाद अगली सुनवाई में हर हाल में अदालत में पेश हों।
दरअसल सपा सांसद पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने और उसका दुरुपयोग करने का आरोप है। जिस व्यक्ति के नाम पर वह शस्त्र चला रहा था उसका नाम बेचू यादव है जो जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाबू गांव का निवासी है। उसके नाम पर वर्ष 1996 में बंदूक का लाइसेंस जारी हुआ था। बेचू यादव की मौत के बाद भी राम भुआल निषाद उसके शस्त्र का इस्तेमाल कर रहा था।
जिलाधिकारी गोरखपुर कार्यालय के शस्त्र लिपिक सुनील कुमार गुप्ता की तहरीर पर 25 जनवरी 2020 को बड़हलगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और साक्ष्य एकत्र करने के बाद उसने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद से सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। यही वजह है कि शुक्रवार की शाम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसका संज्ञान लिया और इसे न्यायिक अवमानना मानते हुए सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर कहा है कि इस मामले में सांसद को हर हाल में कोर्ट में पेश कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद सपा सांसद के खेमे में बेचैनी बढ़नी तय है। उन्हें इस मामले में कोर्ट में पेश होना ही होगा।
