प्रयागराज : सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार पर कब्जे को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में फैसला आया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह मुकदमा 2021 में एक राजस्व निरीक्षक ने दायर कराया था। हाईकोर्ट से आजम खान को लगभग सभी मामलों में जमानत मिल गई है। अब जल्द ही उनकी रिहाई भी हो सकती है।
आपको बता दें कि आजम खान पर रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार पर कब्जे का आरोप लगाया गया था। 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने सभी दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 21 नवंबर, 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में ज़फ़र अली जाफ़री, आज़म खान, उनकी पत्नी तंज़ीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को आरोपी बनाया है।

