अलग धर्मों के लोगों द्वारा विवाह अवैध : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिना धर्म परिवर्तन किए अलग-अलग धर्मों के लोगों द्वारा विवाह को अवैध माना है और इसे कानून का उल्लंघन बताया है। न्यायालय ने कहा कि आर्य समाज मंदिर में कानून का उल्लंघन कर नाबालिग लड़की का विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर आर्य समाज मंदिर में उससे विवाह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार के गृह सचिव को निर्देश दिया है कि…

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