गोरखपुर : मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस पर जारी डबल बैरल बंदूक से फायरिंग करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने सुल्तानपुर के समाजवादी पार्टी सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अपने आदेश के साथ ही अदालत ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राम भुआल निषाद अगली सुनवाई में हर हाल में अदालत में पेश हों। दरअसल सपा सांसद पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस…
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