नई दिल्ली : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और खुले तौर पर उस धर्म का पालन करता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं रह जाता। बेंच ने साफ़ किया कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे धर्म…
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