प्रयागराज : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक मामले में राहत मिली है। यह मामला बटुकों—यानी धार्मिक छात्रों—के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। कोर्ट ने शंकराचार्य की अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली है। इससे पहले, इस मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रखते हुए, कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी थी। यह फ़ैसला मंगलवार को जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सुनाया। पिछली सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट दिलीप कुमार—जिनकी मदद एडवोकेट राजर्षि गुप्ता और सुधांशु कुमार ने की—अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद की तरफ़ से पेश हुए।…
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