सहारनपुर : नगर निगम ने शहर में रिहायशी इमारतों पर GIS सर्वे आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर दिया है। 72,000 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह टैक्स अप्रैल 2025 से लागू होगा, और नगर निगम समय पर पेमेंट करने पर 20% की छूट दे रहा है, लेकिन बिल नोटिस मिलने के 30 दिनों के अंदर जमा करना होगा। प्रॉपर्टी मालिक आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं और सेल्फ-असेसमेंट फॉर्म भी भर सकते हैं।
टैक्स सुपरिटेंडेंट सुधीर शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा किए गए GIS सर्वे के आधार पर, और नगर आयुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर, 72,000 रिहायशी इमारतों के टैक्सपेयर्स को टैक्स नोटिस के साथ सेल्फ-असेसमेंट फॉर्म भेजे जा रहे हैं। अगर किसी टैक्सपेयर को अपनी बिल्डिंग के माप या कैटेगरी में कोई गलती मिलती है, तो वे सेल्फ-असेसमेंट फॉर्म भरकर नगर निगम ऑफिस में जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म नगर निगम द्वारा अलग-अलग वार्डों में लगाए जा रहे कैंपों में भी जमा किए जा सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि मेयर डॉ. अजय कुमार और नगर आयुक्त के निर्देश पर, जो टैक्सपेयर नोटिस मिलने के 30 दिनों के अंदर पहला बिल जमा करेंगे, उन्हें 20% की छूट दी जाएगी। मेयर ने सभी रिहायशी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे सेल्फ-असेसमेंट नोटिस और फॉर्म मिलने के बाद अपनी बिल्डिंग टैक्स का बिल लें और छूट का फायदा उठाने के लिए इसे तुरंत जमा करें।

