लखनऊ : उत्तर प्रदेश भर में कई ऐसे डीलर हैं जो बिना नंबर प्लेट के नए वाहनों की डिलीवरी कर रहे हैं। जिसके चलते अब तक दर्जनों डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित किए जा चुके हैं और कई को हिदायत दी जा चुकी है। बावजूद इसके राजधानी लखनऊ में एक ओर ऐसा ही मामला सामने आया। जहां भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने रक्षाबंधन के दिन लखनऊ के एक शोरूम से महंगी टॉप मॉडल की काली फॉर्च्यूनर कार खरीदी। डीलर ने क्रिकेटर को बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के ही कार डिलीवर कर दी। इतना ही नहीं कार का टैक्स भी नहीं काटा गया।
आपको बता दें कि क्रिकेटर आकाशदीप हाल ही में इंग्लैंड दौरे से लौटे हैं। उनकी बहन कैंसर का इलाज करा रही हैं। इस बार रक्षाबंधन उनके लिए बेहद खास रहा। आकाशदीप ने रक्षाबंधन पर अपनी बड़ी बहन और परिवार के सदस्यों की खुशी के लिए नई कार खरीदी थी। उस दिन HSRP रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। VIP नंबर बुकिंग की रसीद जारी कर दी गई और उस पर UP 32 QW 0041 नंबर आवंटित कर दिया गया। लेकिन नंबर प्लेट नहीं लगाई गई। जिसके चलते अब परिवहन विभाग डीलर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नए नियमानुसार सभी डीलरों का कहा गया है कि कोई भी डीलर बिना नंबर प्लेट वाले किसी को भी वाहन डिलीवर न करे। कोई भी शोरूम बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले ग्राहक को कार नहीं दे सकता।
नादरगंज स्थित सनी टोयोटा शोरूम के महाप्रबंधक मनीष शर्मा का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन ही आकाशदीप को कार की डिलीवरी हुई थी। उन्होंने एक VIP नंबर बुक किया था। उन्हें UP 32 QW 0041 नंबर आवंटित किया गया है। उस दिन गाड़ी की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार नहीं थी। अब जब नंबर जनरेट हो गया है, तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी तैयार हो जाएगी। नियम यह है कि जब तक नए वाहन का टैक्स नहीं कट जाता, तब तक HSRP जनरेट नहीं की जा सकती। शोरूम द्वारा आकाशदीप को कार की डिलीवरी शनिवार को की गई थी, इसलिए टैक्स नहीं काटा गया।
मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 41(6) के अनुसार, कोई भी डीलर किसी भी वाहन मालिक को तब तक वाहन नहीं सौंप सकता जब तक उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) न लगी हो। इस नियम का उल्लंघन करने पर डीलर पर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। केवल VIP नंबर की रसीद दी गई। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं बनाई गई थी। इसका मतलब है कि वाहन का पंजीकरण पूरा नहीं हुआ था और वाहन बिना पंजीकरण के ही डिलीवर कर दिया गया। अब आज सोमवार को वाहन का टैक्स काटा गया।उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह का कहना है कि डीलर नियमों की अनदेखी न करें। परिवहन विभाग के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। खरीदार कोई भी हो, कार नियमानुसार शोरूम तक पहुँचाई जानी चाहिए। अगर बिना टैक्स कटौती और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के शोरूम से कार डिलीवर की जाती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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