मैनाठेर कांड: तत्कालीन DIG पर हमले के लिए 16 दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई

16 Convicts Sentenced to Life Imprisonment for Attack on Then-DIG

मुरादाबाद : मैनाठेर उपद्रव के दौरान तत्कालीन DIG पर हुए हमले में शामिल सोलह आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। फ़ैसला सुनकर आरोपियों के परिजन सन्न रह गए। इस बीच, कोर्ट परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुरादाबाद के 15 साल पुराने और हाई-प्रोफ़ाइल मैनाठेर कांड पर एक बड़े फ़ैसले में, कोर्ट ने 16 आरोपियों को जिन्हें तत्कालीन DIG पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया था—आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश (ADJ-2) कृष्ण कुमार ने शनिवार को सज़ा पर बहस पूरी होने के बाद यह आदेश जारी किया।

इससे पहले, 23 मार्च को कोर्ट ने सभी 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था। सज़ा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट परिसर के भीतर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। दोषियों को पुलिस हिरासत में कोर्ट के सामने पेश किया गया था। सज़ा सुनकर उनके परिजन सदमे में आ गए। यह घटना 6 जुलाई, 2011 को मैनाठेर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले असलातनगर बाघा गाँव में हुई थी, जब पुलिस एक आरोपी की तलाश में छापा मारने पहुँची थी। छापे के दौरान, स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया कि एक धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया गया है। देखते ही देखते, स्थिति हिंसक हो गई।

गुस्साई भीड़ ने मुरादाबाद-संभल सड़क को तीन अलग-अलग जगहों पर जाम कर दिया और मैनाठेर पुलिस थाने तथा डिंगरपुर पुलिस चौकी में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर, तत्कालीन DIG अशोक कुमार और ज़िलाधिकारी (DM) राजशेखर मौक़े पर पहुँचे, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस टकराव के दौरान, DIG पर हमला किया गया और उनकी सर्विस पिस्टल छीन ली गई।

PRO रवि कुमार द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर, इस मामले में 33 नामज़द व्यक्तियों और लगभग 300 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया था। जाँच के बाद 25 आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया गया, इनमें से छह आरोपियों की फ़ाइलें किशोर न्यायालय (Juvenile Court) में स्थानांतरित कर दी गईं, क्योंकि घटना के समय वे नाबालिग थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीन आरोपी व्यक्तियों का निधन हो गया है।

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