सहारनपुर : सहारनपुर जिलधिकारी मनीष बंसल ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला की अवैध धन से अर्जित 56 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 2,75,97,00,000 रुपये (करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपये) आंकी जा रही है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार बेहट को उक्त संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है और उनके उचित व…
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