उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला जेल में बंद सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रिहाई नहीं मिली है। शुक्रवार को भी उनकी रिहाई को लेकर अटकलें जारी रहीं। बाद में, उनकी रिहाई में देरी की एक खास वजह सामने आई।
गौरतलब है कि रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में गुरुवार को आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई थी। यह मामला राजस्व निरीक्षक ने 2021 में दर्ज कराया था। इसके बाद, रामपुर में दर्ज शत्रु संपत्ति के एक मामले की जांच के दौरान धाराएं बढ़ा दी गईं। अब आजम खान को इस मामले में जमानत देनी होगी।
नतीजतन उनकी रिहाई फिर से रुक गई है। आजम खान को 20 सितंबर को रामपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश होना है। जेल अधीक्षक एसके सिंह ने बताया कि अदालत से उनकी रिहाई से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। मुझे आजम खान के खिलाफ बढ़ी धाराओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।
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