लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के सामने कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने पर अदालत ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव कराना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण समय पर चुनाव नहीं कराए जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी…
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