बाल कल्याण समिति में गड़बड़ी का आरोप, DPO समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Allegations of Irregularities in Child Welfare Committee, Case Registered Against 4 Including DPO

सहारनपुर : सहारनपुर में बाल कल्याण समिति में अनियमितताओं और सरकारी फंड के कथित गबन का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर  जिला प्रोबेशन अधिकारी समेत चार लोगों के खिलाफ थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्यवाई थाना मंडी इलाके के रहने वाले प्रशांत वर्मा की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के आदेश के बाद हुई है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है।

शिकायतकर्ता प्रशांत वर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जिला प्रोबेशन कार्यलय में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत से फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। प्रशांत वर्मा के मुताबिक समिति के सदस्य आदित्य वालिया वर्ष 2023 में कई महीनों तक बैठकों में शामिल नहीं हुए। इसके बावजूद उनकी उपस्थिति दर्ज की गई और उन्हें नियमित रूप से वेतन भी दिया जाता रहा। धांधली में जिला परिवीक्षा अधिकारी (DPO) अभिषेक पांडे, समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार, सदस्य आदित्य वालिया और वरिष्ठ सहायक क्लर्क जूली शामिल हैं।

शिकायतकर्ता के मुताबिक़ नियमों के अनुसार बाल कल्याण समिति के सदस्यों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य है। साथ ही बिना वैध कारण लगातार तीन महीने तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है। बावजूद इसके आरोप है कि संबंधित सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस मामले में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के निर्देश पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पांडे ने न सिर्फ सभी आरोपों को निराधार बताया बल्कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए जांच में पूर्ण सहयोग करने की बात कही है। प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पहले भी दो बार जांच हो चुकी है, जिसमें आरोप सही नहीं पाए गए थे। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

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