कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी

Income certificate required to avail Kanya Sumangala benefits

सहारनपुर : सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव किया है। पात्र आवेदकों को अब ऑनलाइन आवेदन करते समय ( इनकम सर्टिफिकेट ) आय प्रमाण पत्र अपलोड अनिवार्य कर दिया है। पहले यह नियम नहीं था। कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार छह किस्तों में 25,000 रुपये की राशि देती है।

जिले में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लगभग 61,000 लाभार्थियों को 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। पहले आवेदकों को यह एफिडेविट देना होता था कि उनकी सालाना इनकम तीन लाख रुपये से कम है। इसके बाद सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। जिससे पात्र लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिल सके।

आवेदकों को अब ऑनलाइन आवेदन करते समय इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट के बिना एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी। योजना के तहत बेटी के जन्म पर सरकार माता-पिता के अकाउंट में DBT के जरिए एकमुश्त पांच हजार रुपये ट्रांसफर करती है। इसके बाद वैक्सीनेशन पूरा होने पर दो हजार रुपये की दूसरी किस्त मिलती है। बेटी के क्लास 1 में एडमिशन पर सरकार तीन हज़ार रुपये की तीसरी किस्त देती है।
क्लास 6 में एडमिशन पर सरकार 3,000 रुपये की चौथी किस्त, क्लास 9 में एडमिशन पर 5,000 रुपये की पांचवीं किस्त और क्लास 10 या ग्रेजुएशन में एडमिशन पर 7,000 रुपये की ग्रांट भेजती है। सरकार पहले इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये देती थी। इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर अभिषेक पांडे ने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। अब इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। बिना इनकम सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किए जा सकते।
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