संभल : नवंबर 2024 की संभल हिंसा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई निवारक हिरासत को रद्द कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया, जिसमें अफरोज की NSA के तहत हिरासत को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये की लागत भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा…
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