लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन को लेकर राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से जारी शासनादेश में हिंसक गतिविधियों और गंभीर अपराधों में संलिप्तता को लेकर नियम स्पष्ट किए गए हैं। हालांकि, केवल राजनीतिक विचारधारा या एफआईआर दर्ज होने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा। हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता पर सख्ती शासनादेश के अनुसार, ऐसे संगठनों से जुड़े व्यक्तियों की पात्रता की जांच की जाएगी, जिनका…
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