हरियाणा : हरियाणा में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान जारी BC-A और BC-B (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्रों को वैध मानने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए BC-A/BC-B नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए मान्य होंगे। इससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो विभिन्न सरकारी भर्तियों में आवेदन कर चुके हैं या प्रक्रिया में शामिल हैं।
यह निर्णय विशेष रूप से Haryana Public Service Commission द्वारा वर्ष 2024 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 3069 पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के अनुसार कई अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिसके चलते उम्मीदवारों में असमंजस बना हुआ था। अब कैबिनेट के इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से पिछड़ा वर्ग के पात्र युवाओं को बिना किसी प्रशासनिक बाधा के सरकारी नौकरियों में आवेदन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी तेज और सुचारु रूप से आगे बढ़ सकेगी।
कैबिनेट के इस निर्णय को सामाजिक न्याय और युवाओं के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे उन अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा जिन्होंने समय रहते अपने नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र बनवा लिए थे और अब वे बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के उन्हें मान्य दस्तावेज के रूप में उपयोग कर सकेंगे।
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