नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को केवल प्रशासनिक नोटिस के आधार पर उसकी संपत्ति या कब्जे वाली जगह से नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने कहा कि चाहे कब्जा अवैध ही क्यों न हो, तब भी बेदखली केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और सक्षम न्यायालय के आदेश के बाद ही की जा सकती है। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी को जबरन हटाना संविधान और मानवाधिकारों…
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